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वर्ष 1 9 83 तक, कारखानों अधिनियम, 1 9 48 और द बॉयलर एक्ट, 1 9 23 के कार्यान्वयन और प्रवर्तन को आयुक्त, श्रम और रोजगार, गोवा सरकार, दमन और दीव के अधिकार के तहत कारखाने निरीक्षक कार्यकलाप द्वारा किया गया था।
 

भारत सरकार के निर्देशों के प्रकाश में और श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के 24 वें सत्र की सिफारिशों में, गोवा सरकार, दमन और दीव ने आयुक्त, श्रम और रोजगार कार्यालय से कारखाने और बॉयलर निरीक्षक को विभाजित करने का फैसला किया और सरकार के एक नए कार्यालय को "कारखानों और बॉयलर के निरीक्षक" के रूप में नामित करने के लिए।


तब से, इसे कारखानों अधिनियम, 1 9 48, बॉयलर अधिनियम, 1 9 23 और औद्योगिक सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र और औद्योगिक स्वच्छता प्रयोगशाला के तहत नियमों के कार्यान्वयन के साथ सौंपा गया है। इसके बाद पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1 9 86 के अधिनियमन के साथ, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1 9 86 के तहत कुछ प्रावधानों को लागू करने की शक्तियां मुख्य निरीक्षक के पास निहित थीं।
 

विभाग का नेतृत्व कारखानों के मुख्य निरीक्षक और बॉयलर, जो सरकार के पूर्व अधिकारी संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य करता है।