हमारे बारे में

प्रस्तावना: -

राष्ट्रीय आंकड़े बताते हैं कि 15 प्रतिशत औद्योगिक रिपोर्ट करने योग्य दुर्घटनाएं कानून के उल्लंघन से जुड़ी हुई हैं। दूसरे शब्दों में, अकेले कानून और प्रवर्तन औद्योगिक सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सामना की जाने वाली समस्याओं का समाधान नहीं करेगा। शिक्षा और प्रशिक्षण हो सकता है।

इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, गोवा सरकार ने उद्योगों और उनके कर्मचारियों के साथ जागरूकता पैदा करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगतिशील और कल्याण उन्मुख सामाजिक-आर्थिक उपाय उठाया। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 1 9 86 में सुरक्षा संस्थान, व्यावसायिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की स्थापना की गई- सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र नामकरण था, यह एक ऐसे राज्य की सेवा करता है जो तेजी से और विविध औद्योगीकरण के दहलीज पर है, लेकिन एक राज्य, इसे तनाव दिया जाना चाहिए, जिसे देश के सबसे पर्यावरण के बारे में पता है।

केंद्र / संस्थान का उत्पादन कई विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया गया और सामान्य राय यह है कि उपलब्धियां उल्लेखनीय थीं। यदि एक आगंतुक ने सोचा कि संस्थान की पुस्तकालय किसी भी (वह) से बेहतर था, तो वह अपने लंबे और प्रबुद्ध अनुभव में सामना कर रहा था, एक अन्य आगंतुक, सार्वजनिक स्वास्थ्य में एक अमेरिकी विशेषज्ञ, इस विचार से था कि "औद्योगिक समुदाय में संस्थान की मौजूदगी ने निश्चित रूप से एक सेट स्थापित किया है उदाहरण के लिए अन्य देशों में कॉपी किया जाना चाहिए "।

हालांकि, हम सचेत हैं कि संस्थान अभी भी जाने का लंबा सफर तय कर रहा है।

संक्षिप्त इतिहास:

वर्ष 1 9 83 तक, कारखानों अधिनियम, 1 9 48 और द बॉयलर एक्ट, 1 9 23 के कार्यान्वयन और प्रवर्तन को आयुक्त, श्रम और रोजगार, गोवा सरकार, दमन और दीव के अधिकार के तहत कारखाने निरीक्षक कार्यकलाप द्वारा किया गया था।

भारत सरकार के निर्देशों के प्रकाश में और श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के 24 वें सत्र की सिफारिशों में, गोवा सरकार, दमन और दीव ने आयुक्त, श्रम और रोजगार कार्यालय से कारखाने और बॉयलर निरीक्षक को विभाजित करने का फैसला किया और सरकार के एक नए कार्यालय को "कारखानों और बॉयलर के निरीक्षक" के रूप में नामित करने के लिए। तब से, इसे कारखानों अधिनियम, 1 9 48, बॉयलर अधिनियम, 1 9 23 और औद्योगिक सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र और औद्योगिक स्वच्छता प्रयोगशाला के तहत नियमों के कार्यान्वयन के साथ सौंपा गया है। इसके बाद पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1 9 86 के अधिनियमन के साथ, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1 9 86 के तहत कुछ प्रावधानों को लागू करने की शक्तियां मुख्य निरीक्षक के पास निहित थीं। विभाग का नेतृत्व कारखानों के मुख्य निरीक्षक और amp; बॉयलर, जो सरकार के पूर्व अधिकारी संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य करता है।

संस्थान के बारे में: -

संस्थान कैंपस अल्टीिन्हो, गोवा की राजधानी पणजी के प्रमुख आवासीय जिले में है। यह इस अर्थ में एक आदर्श स्थान है कि यह एक शांत और सुंदर वातावरण में विभिन्न सुखद और विशिष्ट सुविधाओं का संयोजन है, फिर भी शॉपिंग सेंटर, पोस्ट और टेलीग्राफ, टेलीफोन, फैक्स और टेलेक्स सुविधाओं, बस टर्मिनस, मनोरंजक केंद्रों तक आसानी से सुलभ है। सिनेमा घरों, रेस्तरां, खेल स्टेडियम, स्विमिंग पूल इत्यादि जैसे,

राज्य सरकार के तहत भारत में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा संस्थान मूल रूप से एक दिन से दस दिन की अवधि तक गैर-शैक्षणिक पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। हाल ही में सुविधाओं को औद्योगिक सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर अध्ययन जैसे उद्योग-आवश्यकता, नौकरी उन्मुख पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए अपग्रेड किया गया है। संस्थान सामान्य सुरक्षा, उन्नत सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा इत्यादि, प्राथमिक चिकित्सा, व्यावसायिक स्वास्थ्य, औद्योगिक स्वच्छता आदि में विभिन्न प्रकार के विषयों को शामिल करता है। अलग-अलग उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप दर्जी निर्मित कार्यक्रम भी शुरू किए जाते हैं। लाभार्थियों में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य सरकार संस्थान, तकनीकी संस्थान, कॉलेज आदि दोनों उद्योग शामिल हैं।

संस्थान नेशनल सेफ्टी काउंसिल, लॉस प्रिवेंशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट और ऐसे अन्य संगठनों जैसे जोखिम प्रबंधन, कुल हानि नियंत्रण, आपदा प्रबंधन के विषयों पर राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय निकायों के साथ समन्वय करता है। उद्योगों में प्रमुख खतरे नियंत्रण और इतने पर। ब्रिटिश उप-आयोग के ब्रिटिश काउंसिल डिवीजन जैसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने विदेशी संकाय की सेवाओं को विस्तारित करके इस संस्थान की गतिविधियों का समर्थन नहीं किया है।

उद्देश्य / उद्देश्य:

ऑब्जेक्टि विभाग का मुख्य उद्देश्य कारखानों अधिनियम, 1 9 48 (केंद्रीय अधिनियम) और बॉयलर अधिनियम, 1 9 23 (केंद्रीय अधिनियम) और विभिन्न नियमों के तहत किए गए विभिन्न नियमों का कार्यान्वयन है। विनिर्माण, संग्रहण और amp के तहत कार्यान्वयन और भाग कार्यान्वयन के नियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1 9 86.वे / उद्देश्य के तहत तैयार खतरनाक रासायनिक नियम, 1 9 8 9 (केंद्रीय नियम) का आयात

विजन:

फैक्टरियों अधिनियम, 1948 (केंद्रीय अधिनियम) और विभिन्न के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन द्वारा राज्य में बॉयलरों की फैक्टरियों और सुरक्षा में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण और कामकाजी परिस्थितियों के संबंध में निरंतर सुधार प्राप्त करना। द बॉयलर्स एक्ट, 1923 (सेंट्रल एक्ट) और वहां बनाए गए विभिन्न नियमों और विनियमों के तहत पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण अधिनियम के तहत बनाए गए खतरनाक रासायनिक नियमों, 1989 (केंद्रीय नियमों) के निर्माण, भंडारण और आयात के कार्यान्वयन के विभिन्न नियमों और विनियमों के तहत नियम बनाए गए थे। 1986।

विभाग द्वारा लागू किए जाने वाले विधानों की मुख्य विशेषताएं, प्रावधानों के अनुपालन के लिए अपनाए जाने वाले कदमों की व्याख्या करने के लिए और एक निरीक्षण एजेंसी के बजाय एक सुविधा संगठन के रूप में इंस्पेक्टरेट के प्रति प्रबंधन और कर्मचारियों के दृष्टिकोण को बदलने के लिए। ।

समय: -

कक्षाएं सोमवार से शुक्रवार तक, 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक, दोपहर के भोजन के साथ 1.00 बजे से 2.00 बजे तक आयोजित की जाती हैं। शनिवार आमतौर पर औद्योगिक यात्राओं के लिए निर्धारित होते हैं।

कार्यालय शनिवार, रविवार और सरकारी छुट्टियों को छोड़कर सभी कार्य दिवसों पर 9.30 बजे से 5.45 बजे तक कार्य करता है, जिसमें लंच ब्रेक 1.15 बजे से शाम 2.00 बजे तक होता है।